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पुलिस ने पाकिस्तान के लिए रवाना किया, कोर्ट ने मुनाबाव में रुकवाया
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sun, 06 Aug 2017 02:15 PM IST
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भारत आए पाकिस्तान के नौ नागरिकों को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। इस बीच मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने इन्हें मुनाबाव में रुकवा दिया।
दरअसल, पाकिस्तान के रहने वाले नौ हिंदू नागरिकों की वीजा अवधि नहीं बढ़ने पर पुलिस ने इन्हें वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया। इसके बाद इन लोगों की ओर से विशेष अनुमति लेकर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई। अवकाश के बावजूद जस्टिस विजय विश्नोई की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए नौ अगस्त तक याचिकाकर्ताओं को पाकिस्तान भेजने पर अंतरिम रोक लगा दी।
पाक हिंदू धाई, चंदू, भगवान, राधा, धीरो, मूमल, जयराम, धरमी, कविता की ओर से याचिका में बताया गया कि उनकी वीजा अवधि समाप्त हो रही है जिसको बढ़ाने के लिए पूर्व में ही आवेदन कर दिया था, लेकिन ना तो वीजा अवधि बढ़ाई और ना ही उसे निरस्त किया है। जबकि सीआईडी व पुलिस उनको जबरन पाकिस्तान भेज रहे हैं।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरएस चारण ने कोर्ट को बताया कि रात को ही सभी को जोधपुर से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया, जो कल दोपहर तक मुनाबाव पहुंच गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने मुनाबाव से आगे पाकिस्तान भेजने पर अंतरिम रोक लगाते हुए गृह सचिव व विदेश सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, गृह सचिव राजस्थान सरकार, पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर, मंडल आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर, जोधपुर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, जोन जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए नौ अगस्त को जवाब तलब किया है।
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दरअसल, पाकिस्तान के रहने वाले नौ हिंदू नागरिकों की वीजा अवधि नहीं बढ़ने पर पुलिस ने इन्हें वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया। इसके बाद इन लोगों की ओर से विशेष अनुमति लेकर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई। अवकाश के बावजूद जस्टिस विजय विश्नोई की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए नौ अगस्त तक याचिकाकर्ताओं को पाकिस्तान भेजने पर अंतरिम रोक लगा दी।
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पाक हिंदू धाई, चंदू, भगवान, राधा, धीरो, मूमल, जयराम, धरमी, कविता की ओर से याचिका में बताया गया कि उनकी वीजा अवधि समाप्त हो रही है जिसको बढ़ाने के लिए पूर्व में ही आवेदन कर दिया था, लेकिन ना तो वीजा अवधि बढ़ाई और ना ही उसे निरस्त किया है। जबकि सीआईडी व पुलिस उनको जबरन पाकिस्तान भेज रहे हैं।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरएस चारण ने कोर्ट को बताया कि रात को ही सभी को जोधपुर से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया, जो कल दोपहर तक मुनाबाव पहुंच गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने मुनाबाव से आगे पाकिस्तान भेजने पर अंतरिम रोक लगाते हुए गृह सचिव व विदेश सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, गृह सचिव राजस्थान सरकार, पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर, मंडल आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर, जोधपुर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, जोन जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए नौ अगस्त को जवाब तलब किया है।