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Paper Leak: मामले में प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 06 Jun 2017 07:39 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 06 Jun 2017 07:39 PM IST
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Paper Leak: bail application rejected by high court
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जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में भूगोल विभाग के निलंबित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जेपी जाट की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 
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अदालत ने कहा कि आरोपी पर पेपर लीक करने में शामिल होने का गंभीर आरोप है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले के अनुसार एसओजी ने गत 17 अप्रैल को आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था। एसओजी की जांच में आया कि आरोपी प्रोफेसर ने स्नातक तृतीय वर्ष का पेपर लीक कर बीएल गुप्ता को सौंपा था। प्रकरण में एसओजी ने करीब डेढ दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबकि बीएल गुप्ता सहित अन्य फरार चल रहे हैं। 
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