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वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश

Fri, 15 Sep 2017 07:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 15 Sep 2017 07:48 PM IST
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Order to provide security to senior citizens
न्यायालय - फोटो : file photo
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराए। इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। न्यायाधीश वीके व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश मोहनलाल नामा की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जान का खतरा सिर्फ एक बार ही पैदा होने वाला नहीं है। ऐसे में यदि पुलिस को एक बार शिकायत गलत पाई जाती है तो भी अगली शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।
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याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि मोती डूंगरी इलाके में रहने वाले याचिकाकर्ता ने आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने गत वर्ष जनवरी माह में उन पर हमला कर दिया। घटना को लेकर मोतीडुंगरी थाने में नामजद शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के दवाब के चलते याचिकाकर्ता कई माह तक घर से दूर रहा। ऐसे में याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
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