फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Order of status quo on land of four hundred crores rupees

400 करोड रुपए की जमीन के संबंध में यथा-स्थिति के आदेश

Mon, 13 Nov 2017 07:44 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 13 Nov 2017 07:44 PM IST
विज्ञापन
Order of status quo on land of four hundred crores rupees
delhi court
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग के पास स्थित करीब 23 हजार वर्गगज भूमि को लेकर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश गर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। अपील में कहा गया कि प्रकरण में एकलपीठ के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। जेडीए ने बिना अदालती आदेश उपलब्ध कराए 24 घंटे में भूमि से कब्जा लेने के संबंध में नोटिस जारी कर दिए। ऐसे में जेडीए के इस आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने भूमि पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं।


मामले के अनुसार रामजीपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति ने वर्ष 1966 व 1970 में काश्तकारों से जमीन खरीद कर लाल बहादुर नगर स्कीम विकसित की। अस्पताल ने समिति से करीब 23 हजार वर्गगज के पट्टे खरीद दिए। इसके बाद गर्ग अस्पताल की ओर से भू रूपान्तरण व नियमन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे जेडीए ने वर्ष 2000 में कुछ शर्तो के साथ नियमित करने को कहा। इसी बीच तहसीलदार ने समिति के खिलाफ काश्तकार अधिनियम की धरा 90बी 2 के तहत कार्रवाई आरंभ कर दी। कृषि भूमि के अकृषि उपयोग पर जमीन जेडीए के पास चल गई। वहीं 2002 में सरकार ने जेडीए को कहा कि दौ सौ फीट लंबी पट्टी समर्पित करने पर भूमि का नियमन कर दिया जाए। गर्ग हॉस्पिटल की ओर से इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे गत दिनों एकलपीठ ने खारिज कर दिया था। इस जमीन की कीमत करीब चार सौ करोड़ रुपए बताई जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed