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सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश रद्द 

Fri, 30 Jun 2017 08:13 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 30 Jun 2017 08:13 PM IST
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Order for cancellation of recruitment process of cleaning staff recruitment-2012
Demo Pic - फोटो : google
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर नगर परिषद की ओर से की गई सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थियों को पक्षकार बनाते हुए एकलपीठ को पुन: सुनवाई के आदेश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि नगर परिषद की ओर से 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई। जिसके तहत वर्ष 2014 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। इस पर कुछ असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चहेतों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया। इस पर एकलपीठ ने गत 27 मार्च को संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से भर्ती करने के आदेश दिए।
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इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील में कहा गया कि समस्त नियुक्तियां नियमानुसार ही हुई हैं। चयनीत अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना ही एकलपीठ ने उन्हें हटाने के आदेश दे दिए। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थियों को पक्षकार बनाते हुए एकलपीठ को पुन: सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
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