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सेना भर्ती धांधली: अब पुलिस नहीं सीबीआई करेगी जांच
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 24 Aug 2017 07:14 PM IST
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देश की सुरक्षा का मामला मानते हुए सेना में भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए वसूलने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि प्रकरण देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में सेना के उच्चाधिकारियों की लिप्तता हो सकती है। ऐसे में पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है। न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहरसिंह, नंदसिह और सुनील व्यास की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए।
हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच पुलिस के पास रहने की ही दलील दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
गौरतलब है कि राजस्थान में सेना भर्ती को लेकर वसूली का मामला काफी सुर्खियों में रहा था और जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए थे। कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि प्रकरण देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में सेना के उच्चाधिकारियों की लिप्तता हो सकती है। ऐसे में पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है। न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोहरसिंह, नंदसिह और सुनील व्यास की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए।
हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच पुलिस के पास रहने की ही दलील दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
गौरतलब है कि राजस्थान में सेना भर्ती को लेकर वसूली का मामला काफी सुर्खियों में रहा था और जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए थे। कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।
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हर अभ्यर्थी से वसूले थे ढाई-ढाई लाख...
sena bharti
एटीएस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने भर्ती के नाम पर 25 लोगों से ढाई-ढाई लाख रुपए लिए। इसके बाद सेना में मेडिकल ऑफिसर अर्जुनसिंह पुरी सहित ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुदेश सैनी ने कहा कि गत 22 मई को एसओजी ने सेना भर्ती में धांधली को लेकर मामला दर्ज किया था। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस ने बड़े-बड़े मामलों का खुलासा किया है। ऐसे में सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाए।
इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस सैन्य क्षेत्र में घुसने में ही समर्थ नहीं है तो जांच क्या करेगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुदेश सैनी ने कहा कि गत 22 मई को एसओजी ने सेना भर्ती में धांधली को लेकर मामला दर्ज किया था। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान पुलिस ने बड़े-बड़े मामलों का खुलासा किया है। ऐसे में सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाए।
इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस सैन्य क्षेत्र में घुसने में ही समर्थ नहीं है तो जांच क्या करेगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी।