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इलाज में लापरवाही, अस्पताल पर 76 हजार का हर्जाना
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 12 Jun 2017 07:43 PM IST
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जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच द्वितीय ने इलाज में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर स्थित शर्मा अस्पताल पर 76 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। मंच ने यह आदेश जमील अहमद की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि उसके बाएं हाथ में फैक्चर हुआ था। जिसके चलते शर्मा अस्पताल में 9 मार्च 2015 को उसका ऑपरेशन कर प्लेट लगाई गई। जिसमें बीस हजार रुपए का खर्चा आया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि हाथ में सूजन और दर्द कम नहीं होने पर उसने 20 अगस्त 2015 को एसएमएस अस्पताल में एक्स-रे कराया। जिसमें सामने आया कि प्लेट में बोल्ट ढीले लगाने से प्लेट मुड गई और अब नई प्लेट लगानी पड़ेगी। जब परिवादी ने पुन: शर्मा अस्पताल में संपर्क किया तो दोबार ऑपरेशन के पन्द्रह हजार रुपए मांगे गए। इस पर परिवादी ने छह हजार रुपए खर्च कर गणगौरी बाजार अस्पताल में ऑपरेशन कराया। परिवाद में गुहार की गई कि चिकित्सकीय लापरवाही के चलते हुई पीड़ा के बदले उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति, 16 हजार रुपए इलाज राशि और दस हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर शर्मा अस्पताल को अदा करने के आदेश दिए हैं।
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परिवाद में कहा गया कि उसके बाएं हाथ में फैक्चर हुआ था। जिसके चलते शर्मा अस्पताल में 9 मार्च 2015 को उसका ऑपरेशन कर प्लेट लगाई गई। जिसमें बीस हजार रुपए का खर्चा आया। परिवाद में आरोप लगाया गया कि हाथ में सूजन और दर्द कम नहीं होने पर उसने 20 अगस्त 2015 को एसएमएस अस्पताल में एक्स-रे कराया। जिसमें सामने आया कि प्लेट में बोल्ट ढीले लगाने से प्लेट मुड गई और अब नई प्लेट लगानी पड़ेगी। जब परिवादी ने पुन: शर्मा अस्पताल में संपर्क किया तो दोबार ऑपरेशन के पन्द्रह हजार रुपए मांगे गए। इस पर परिवादी ने छह हजार रुपए खर्च कर गणगौरी बाजार अस्पताल में ऑपरेशन कराया। परिवाद में गुहार की गई कि चिकित्सकीय लापरवाही के चलते हुई पीड़ा के बदले उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
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जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति, 16 हजार रुपए इलाज राशि और दस हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर शर्मा अस्पताल को अदा करने के आदेश दिए हैं।
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