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800 से ज्यादा रेस्टोरेंट व बार में नहीं छलकेंगे जाम, 230 हुए बंद

Wed, 05 Apr 2017 01:57 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 05 Apr 2017 01:57 PM IST
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more than 800 bar and restaurant will be close after the orde of supreme court
वाइन शॉप।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश देशभर स्टेट व नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकान व बार को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में भी इसी प्रकार की कार्रवाई के अंतर्गत राज्य का आबकारी विभाग करीब 230 बार को बंद करा चुका है। विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में करीब 830 रेस्टोरेंट व बार पर इस आदेश का प्रभाव होगा। जयपुर में दिल्ली हाइवे पर कूकस के पास स्थित पांच सितारा ली मेरेडियन समेत करीब 20 होटलों में बार को सीज कर दिया है। आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई सोमवार की देर रात शुरू कर दी थी। टोंक रोड़, अजमेर रोड़, दिल्ली रोड पर स्थित होटलों पर आबकारी विभाग की टीमें पहुंची और वहां बार बन्द कराकर उन्हे सीज कर दिया। प्रमुख रुप से दिल्ली रोड पर ली मेरेडियन, टोंक रोड चोखी ढाणी, अजमेर रोड पर हाईवे किंग और पिंक पर्ल के बार भी बंद करा दिए गए हैं।

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