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नाबालिग ने कोर्ट में कहा आत्महत्या कर लूंगी, पिता के साथ नहीं जाउंगी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 18 Sep 2017 08:28 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में आज प्रेम खां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान नाबालिग ने हाईकोर्ट में पिता के साथ जाने से इनकार करते हुए आत्महत्या की धमकी दे डाली। इससे एक बारगी तो न्यायाधीश भी चौंक गए।
दरअसल, पुलिस ने बालिका सुधार गृह से नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। यहां सुनवाई के दौरान नाबालिग ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं जाएगी, बल्कि वह आत्महत्या कर लेगी। इस तरह जब कोर्ट में नाबालिग ने आत्महत्या की धमकी दी तो हाईकोर्ट ने पीड़िता का दर्द जानने का प्रयास किया। जस्टिस गोपालकृष्ष्ण व्यास व जस्टिस मनोज गर्ग ने नाबालिग की पीड़ा को समझते हुए यह जानने का प्रयास किया कि नाबालिग आत्महत्या की धमकी क्यों दे रही है।
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दरअसल, पुलिस ने बालिका सुधार गृह से नाबालिग को कोर्ट में पेश किया। यहां सुनवाई के दौरान नाबालिग ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं जाएगी, बल्कि वह आत्महत्या कर लेगी। इस तरह जब कोर्ट में नाबालिग ने आत्महत्या की धमकी दी तो हाईकोर्ट ने पीड़िता का दर्द जानने का प्रयास किया। जस्टिस गोपालकृष्ष्ण व्यास व जस्टिस मनोज गर्ग ने नाबालिग की पीड़ा को समझते हुए यह जानने का प्रयास किया कि नाबालिग आत्महत्या की धमकी क्यों दे रही है।
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पिता के साथ नहीं जाने की बताई यह वजह
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इस पर नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसके पिता उसे तीन बार बेच चुके हैं।
साथ ही, नाबालिग ने यह भी कहा कि वह सुधारगृह नहीं जाएगी, बल्कि अपनी बहन के पास रहेगी। नाबालिग ने बताया कि उसके पिता उसे तीन बार बेच चुके हैं और आगे भी जब तक वह 18 वर्ष की ना हो उसकी शादी नहीं की जाए और ना ही उसके साथ मारपीट की जाए।
जिसके बाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश पारीत करते हुए नाबालिग को उसकी सबसे बड़ी बहन के पास भेजने के आदेश जारी किए।
साथ ही, नाबालिग ने यह भी कहा कि वह सुधारगृह नहीं जाएगी, बल्कि अपनी बहन के पास रहेगी। नाबालिग ने बताया कि उसके पिता उसे तीन बार बेच चुके हैं और आगे भी जब तक वह 18 वर्ष की ना हो उसकी शादी नहीं की जाए और ना ही उसके साथ मारपीट की जाए।
जिसके बाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने आदेश पारीत करते हुए नाबालिग को उसकी सबसे बड़ी बहन के पास भेजने के आदेश जारी किए।