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पांच जिलों में नगर निकायों के उपचुनाव की घोषणा, 4 अक्टूबर को मतदान
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 06 Sep 2017 02:08 PM IST
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राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच जिलों जयपुर, करौली, सीकर, टोंक, एवं पाली में नगर निकाय के रिक्त पदों के उपचुनाव की घोषणा की है।
कार्यक्रम के अनुसार जयपुर नगर निगम में वार्ड संख्या 76, करौली जिले की नगर पालिका टोड़ाभीम में वार्ड संख्या 19, सीकर जिले की नगर पालिका लोसल में रिक्त वार्ड संख्या 24, टोेंक जिले की मालपुरा नगर पालिका में वार्ड संख्या नौ एवं पाली जिले की नगर पालिका, खुड़ाला, फालना स्टेशन के रिक्त वार्ड संख्या एक में नगर निकाय उपचुनाव होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि इन नगर निकाय उपचुनाव हेतु 15 सितम्बर को लोकसूचना जारी की जाएगी तथा 20 सितम्बर तक नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 22 सितम्बर को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि मंगलवार 26 सितम्बर अपराह्न 3ः00 बजे तक होगी एवं 27 सितम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।
आवश्यक होने पर बुधवार 4 अक्टूम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना शुक्रवार 6 अक्टूबर को होगी। इन उप निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित नगर निगम एवं नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
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कार्यक्रम के अनुसार जयपुर नगर निगम में वार्ड संख्या 76, करौली जिले की नगर पालिका टोड़ाभीम में वार्ड संख्या 19, सीकर जिले की नगर पालिका लोसल में रिक्त वार्ड संख्या 24, टोेंक जिले की मालपुरा नगर पालिका में वार्ड संख्या नौ एवं पाली जिले की नगर पालिका, खुड़ाला, फालना स्टेशन के रिक्त वार्ड संख्या एक में नगर निकाय उपचुनाव होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि इन नगर निकाय उपचुनाव हेतु 15 सितम्बर को लोकसूचना जारी की जाएगी तथा 20 सितम्बर तक नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 22 सितम्बर को की जाएगी तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि मंगलवार 26 सितम्बर अपराह्न 3ः00 बजे तक होगी एवं 27 सितम्बर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।
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आवश्यक होने पर बुधवार 4 अक्टूम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना शुक्रवार 6 अक्टूबर को होगी। इन उप निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित नगर निगम एवं नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
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