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कोर्ट ने कहा सप्ताहभर में जारी करों इस परीक्षा का रिजल्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 27 Mar 2017 04:44 PM IST
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हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती—2013 मामले में सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरपीएससी को परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट जयपुर बैंच में जज केएस अहलुवालिया ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती—2013 मामले में दीपक शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी को आदेश दिए हैं कि वह परीक्षा के तीन विवादित उत्तरों की जांच करने के लिए मैनेजमेंट और विधि प्रोफेसर की कमेटी बनाई जाए।
यह कमेटी तीन दिन में इसकी जांच कर आरपीएससी को सौंपे। इसके बाद आरपीएससी जांच रिपोर्ट पर एक सप्ताह में परिणाम जारी करे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने मामले में पक्ष रखा। सैनी ने बताया कि परीक्षा के गत 24 फरवरी को जारी किए गए परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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हाईकोर्ट जयपुर बैंच में जज केएस अहलुवालिया ने कनिष्ठ लेखाकार भर्ती—2013 मामले में दीपक शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी को आदेश दिए हैं कि वह परीक्षा के तीन विवादित उत्तरों की जांच करने के लिए मैनेजमेंट और विधि प्रोफेसर की कमेटी बनाई जाए।
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यह कमेटी तीन दिन में इसकी जांच कर आरपीएससी को सौंपे। इसके बाद आरपीएससी जांच रिपोर्ट पर एक सप्ताह में परिणाम जारी करे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने मामले में पक्ष रखा। सैनी ने बताया कि परीक्षा के गत 24 फरवरी को जारी किए गए परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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