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मंत्री किरण माहेश्वरी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 07 Jul 2017 07:52 PM IST
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किरण माहेश्वरी
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राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राजस्थान सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव-2013 के नाम निर्देशन पत्र में कांट-छांट को लेकर दायर मुकदमे में कारवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने ये आदेश दिए। मामले में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मंत्री माहेश्वरी ने 11 नवम्बर 2013 को नाम निर्देशन पत्र भरा था जिसकी छंटनी के बाद 13 नवम्बर 2013 को निर्वाचन अधिकारी ने उसे सही माना। अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार ने उसे आधार बनाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। पहले भी उसने याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी जानकारी कोर्ट को दिए बगैर ही फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है।
याचिकाकर्ता मंत्री माहेश्वरी का नाम निर्देशन पत्र बिल्कुल सही था, उसमें किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुकदमे में अगले आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के आदेश देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है।
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हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने ये आदेश दिए। मामले में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मंत्री माहेश्वरी ने 11 नवम्बर 2013 को नाम निर्देशन पत्र भरा था जिसकी छंटनी के बाद 13 नवम्बर 2013 को निर्वाचन अधिकारी ने उसे सही माना। अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार ने उसे आधार बनाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। पहले भी उसने याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी जानकारी कोर्ट को दिए बगैर ही फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है।
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याचिकाकर्ता मंत्री माहेश्वरी का नाम निर्देशन पत्र बिल्कुल सही था, उसमें किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुकदमे में अगले आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के आदेश देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है।
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