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एलडीसी के सभी पदों पर दो नियुक्ति, वरना हाजिर हो अफसर

Thu, 27 Jul 2017 08:19 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 27 Jul 2017 08:19 PM IST
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highcourt ordered, appointments on all posts of LDC
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 की सभी खाली सीटों पर 21 अगस्त तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव सुदर्शन सेठी और जिला परिषद के सीईओ जितेन्द्र कुमार को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश मदनलाल जाट व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में बताया गया कि एलडीसी भर्ती में बोनस अंकों को लेकर उच्चतम न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के चलते नियुक्तियां नहीं दी गई। वहीं गत नवंबर माह में उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने के निर्देश दिए। इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं देने पर अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई।
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जिस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गत दिनों शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि सभी सफल अभ्यर्थियों को 15 जुलाई तक नियुक्तियां दे दी जाएंगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां देने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 21 अगस्त तक नियुक्तियां दी जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दें।
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