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गोपालपुरा बाईपास पर तोडफोड़ पर रोक से इंकार

Fri, 22 Sep 2017 07:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 22 Sep 2017 07:40 PM IST
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 Gopalpura Bypass refuses to stop blockage
court - फोटो : Demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर की जा रही तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। 
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न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश लोकेश गुप्ता व 2 अन्य की ओर प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में याचिकाकर्ताओं के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार की गई थी। जिसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई मास्टर प्लान के तहत ही की जा रही है।
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इसके अलावा सेंटर लाईन से अस्सी-अस्सी फीट चौड़ाई में ही तोड़फोड़ होगी।  जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। 
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