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नशा बेचने वालों को मिली ये सजा, जानिए पूरा मामला
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 15 Feb 2018 07:36 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala
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जोधपुर की एनडीपीएस मामलात अदालत ने आज बंगाली दंपती सहित छह आरोपियों को सजा सुनाई है। जज राजकुमार शर्मा ने आरोपियो को दस-दस साल की सजा एवं एक-एक लाख रुपए के जुर्माने के आदेश दिए।
जानकारी के अनुसार, अगस्त 2015 में जोधपुर की बासनी थाने के तत्कालीन थानाधिकारी राजेश यादव के नेतृत्व में कारवाई करते हुए करीब 136 किलो गांजे के साथ छह आरोपियो को गिरफ्तार किया गया था। इनमें जयदास पुत्र ज्योतिष चन्द, भाग्य श्री साहा पत्नि बाबू मदक, बाबू मदक पुत्र परिमल मदक, सनातन सरकार पुत्र शीतल सरकार, वासुदेव पुत्र मेघनाथ और नवकुमार पुत्र रामजीवन को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया।
सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक थानाराम विश्नोई ने बताया कि ये लोग नशे के कारोबारी हैं और नई पीढ़ी को नशे की लत लगाकर भारत का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आज सभी आरोपियों को दस—दस साल की सजा के आदेश दिए। साथ ही, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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जानकारी के अनुसार, अगस्त 2015 में जोधपुर की बासनी थाने के तत्कालीन थानाधिकारी राजेश यादव के नेतृत्व में कारवाई करते हुए करीब 136 किलो गांजे के साथ छह आरोपियो को गिरफ्तार किया गया था। इनमें जयदास पुत्र ज्योतिष चन्द, भाग्य श्री साहा पत्नि बाबू मदक, बाबू मदक पुत्र परिमल मदक, सनातन सरकार पुत्र शीतल सरकार, वासुदेव पुत्र मेघनाथ और नवकुमार पुत्र रामजीवन को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया।
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सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक थानाराम विश्नोई ने बताया कि ये लोग नशे के कारोबारी हैं और नई पीढ़ी को नशे की लत लगाकर भारत का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आज सभी आरोपियों को दस—दस साल की सजा के आदेश दिए। साथ ही, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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