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सलमान हिरण शिकार मामला: अंतिम बहस 13 सितंबर को

Mon, 11 Sep 2017 07:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 11 Sep 2017 07:07 PM IST
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final hearing on kankani deer hunting case adjourned till september 13
salman khan
बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज भी जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई। सीजेएम कोर्ट में आज अंतिम बहस शुरू होनी थी, लेकिन एक बार फिर कोर्ट ने अंतिम बहस को टालते हुए सुनवाई 13 सितम्बर को तय कर दी।
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जानकारी के अनुसार दो प्रार्थना पत्रों के लंबित चलने से आज भी अंतिम बहस नहीं हो पाई है। इन प्रार्थना पत्रों के तहत हिरणों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज शामिल हैं। हिरणों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट में हिरणों की मौत प्रकृतिक बताई गई थी।
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अदालत में सरकारी अधिवक्ता भवानीसिंह भाटी, सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, सैफ अली खान व सोनाली बेन्द्रे के अधिवक्ता के.के. व्यास व तब्बू के अधिवक्ता मनीष सिसोदिया मौजूद रहे लेकिन सुनवाई आगे नही बढ़ पाई।
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सभी आरोपियों के अधिवक्ता रहे मौजूद

final hearing on kankani deer hunting case adjourned till september 13
आज बॉलीवुड अभिनेत्रियां नीलम, सोनाली व तब्बू के अधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे। गौरतलब है कि साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व स्थानीय निवासी दुष्यन्त सिंह पर 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को लूणी के कांकाणी गांव की सरहद पर हिरणों के शिकार करने का आरोप है, जिसमें लूणी थाने में मुकदमा दर्ज कर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
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