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'बाप बेटे' की ठग जोड़ी को तीन साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 04 Jul 2017 06:40 PM IST
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आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने 13 लाख रुपए के नगीने ठगने वाले अभियुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल और उसके बेटे रोहित अग्रवाल को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने गलता गेट निवासी इन अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रमेश गर्ग ने नवंबर 2009 में माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नगीने बेचने का काम करता है। दोनों अभियुक्त नगीनों की दलाली करने के चलते उसकी गद्दी पर आते थे। दोनों ने उसकी गद्दी पर काम करने वाले नौकरों से किसी अन्य व्यक्ति को नगीने दिखाने के नाम पर 13 लाख रुपए के नगीने ले लिए और वापस लौटाने से इंकार कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रमेश गर्ग ने नवंबर 2009 में माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नगीने बेचने का काम करता है। दोनों अभियुक्त नगीनों की दलाली करने के चलते उसकी गद्दी पर आते थे। दोनों ने उसकी गद्दी पर काम करने वाले नौकरों से किसी अन्य व्यक्ति को नगीने दिखाने के नाम पर 13 लाख रुपए के नगीने ले लिए और वापस लौटाने से इंकार कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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