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'बाप बेटे' की ठग जोड़ी को तीन साल की सजा

Tue, 04 Jul 2017 06:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 04 Jul 2017 06:40 PM IST
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Father and son sentenced to three years
court
आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने 13 लाख रुपए के नगीने ठगने वाले अभियुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल और उसके बेटे रोहित अग्रवाल को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने गलता गेट निवासी इन अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रमेश गर्ग ने नवंबर 2009 में माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नगीने बेचने का काम करता है। दोनों अभियुक्त नगीनों की दलाली करने के चलते उसकी गद्दी पर आते थे। दोनों ने उसकी गद्दी पर काम करने वाले नौकरों से किसी अन्य व्यक्ति को नगीने दिखाने के नाम पर 13 लाख रुपए के नगीने ले लिए और वापस लौटाने से इंकार कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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