फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   ex minister and ex mp ban in government guest house

सरकारी गेस्ट हाऊस में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व सांसद का प्रवेश बंद

Mon, 08 May 2017 08:38 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 08 May 2017 08:38 PM IST
विज्ञापन
 ex minister and ex mp ban in government guest house
court shimla
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राजस्थान हाऊस के बकाया किराए के मामले में सख्ती दिखाई है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जब तक पूर्व केन्द्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्रसिंह और पूर्व सांसद महेश जोशी अपना बकाया जमा नहीं कराते, जब तक उन्हें राज्य सरकार के किसी भी गेस्ट हाऊस और डाक बंगला आदि में रुकने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके साथ ही अदालत ने भंवर जितेन्द्रसिंह की ओर से पेश दो प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए 10-10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगा दिया है। 
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर केबी अग्रवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान भंवर जितेन्द्रसिंह की ओर से दो प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से दिल्ली की निचली अदालत में रिकवरी स्टे का दावा किया गया है। ऐसे में इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लिया जाए। जिसे 10-10 हजार रुपए के हर्जाने के साथ खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि प्रार्थना पत्र रिकवरी टालने के लिए पेश किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार बकाया वसूली के लिए ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में दोनों पूर्व जनप्रतिनिधियों को सरकारी भवनों में रुकने की सुविधा से बैन किया जाए। 
विज्ञापन


इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि अब केवल भंवर जितेन्द्रसिंह व महेश जोशी से ही वसूली शेष है। भंवर जितेन्द्रसिंह से करीब 36 लाख रुपए और महेश जोशी के करीब नौ लाख रुपए की वसूली होनी है। इसके संबंध में जिला कलक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि जरूरत पडी तो दोनों की संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकारी आवासों में दोनों की एन्ट्री बेन करते हुए वसूली के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed