Rajasthan: आतिशबाजी करने से पहले जान लें गाइडलाइन, रात 10 बजे बाद नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, इन जिलों में लगा बैन
राजस्थान गृह विभाग ने कोरोना के समय के ही गाइडलाइन को फिर से लागू किया है। जिसके तहत रात आठ बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाएगी। वहीं अलवर और भरतपुर में पटाखों पर बैन रहेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी दो घंटे ही आतिशबाजी करने का समय मिलेगा। वहीं अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार गृह विभाग ने पिछली बार की ही गाइडलाइन को जारी रखने का फैसला किया है। इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति होगी। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी तरह की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।
31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे, ग्रीन पटाखे बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं। गाइडलाइन के अनुसार दीपावली पर 31 जिलों में केवल दो घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे।
गाइडलाइन के अनुसार दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह छह से आठ बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।