इंसानियत शर्मशार: दो साल की बच्ची के साथ किया ऐसा, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मामला राजस्थान के अजमेर से जुड़ा है। यहां के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अजमेर की एससी एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 13 नवम्बर 2013 को रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली दो साल की अबोध बच्ची को शराबी हीरालाल उठा कर ले गया। हीरालाल ने उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। बाद में पीड़िता बच्ची के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैन ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह और 13 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।
कोर्ट ने की ये गंभीर टिप्पणी
गवाह और दस्तावेज के आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी हीरालाल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व एक लाख रुपए के जुर्मान से दंडित किया।
न्यायाधीश शर्मा ने टिप्पणी की कि दो साल की बच्ची जो बोलना तक नहीं जानती थी, उसके साथ ऐसा घिनौना कर्म करके आरोपी ने मानवीय संवेदनाओं की हत्या की है और मानवता को भी शर्मसार किया है। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है।