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आदेश की पालना करो, वरना हाजिर हो प्रमुख गृह सचिव सहित अन्य अधिकारी

Fri, 08 Dec 2017 08:22 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Fri, 08 Dec 2017 08:22 PM IST
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rajasthan court says Follow the order, otherwise the Chief Home Secretary with officers present
अदालत। - फोटो : amar ujala
राजस्थान हाईकोर्ट ने हैडकांस्टेबल के लिए आयोजित पदोन्नति दौड़ में हार्ट अटैक से हुई कांस्टेबल की मौत के मामले में क्षतिपूर्ति को लेकर 11 दिसंबर तक अदालती आदेश की पालना के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, पेंशन निदेशक, आरपीए निदेशक और प्रमुख गृह सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का पति रामजीलाल कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत था। वर्ष 2014 में हैडकांस्टेबल पद के लिए आयोजित पदोन्नति दौड़ के दौरान रामजीलाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
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इसके चलते विभाग ने सामान्य मौत मानते हुए अस्सी हजार रुपए और सामान्य पेंशन के आदेश दिए। इसके खिलाफ याचिका दायर करने पर एकलपीठ ने गत 31 मई को आदेश जारी कर बीस लाख रुपए क्षतिपूर्ति और विशेष पेंशन देने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई।
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जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 11 दिसंबर तक आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित अफसरों को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 
 
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