फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   lifetime imprisonment to murderer in ajmer rajasthan

दोस्त को मौत के घाट उतारने वाले को मिली ये सजा

Wed, 24 Jan 2018 07:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 24 Jan 2018 07:07 PM IST
विज्ञापन
lifetime imprisonment to murderer in ajmer rajasthan
पुलिस की गिरफ्त में आरोपित - फोटो : amar ujala
अजमेर की अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या-2 ने दोस्त के हत्यारे युवक को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई। घटना अक्टूबर 2014 में क्रिश्चयनगंज थाना क्षेत्र के नौसर गांव की है।
विज्ञापन



अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या-2 के अपर लोक अभियोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को नौसर गांव निवासी हनीफ ने अपने ही दोस्त हासम की शराब के नशे में पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी हनीफ को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के खिलाफ क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके आधार पर न्यायाधीश बालकिशन गोयल के समक्ष 19 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिसके मद्देनजर न्यायाधीश गोयल ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed