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दोस्त को मौत के घाट उतारने वाले को मिली ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 24 Jan 2018 07:07 PM IST
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपित
- फोटो : amar ujala
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अजमेर की अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या-2 ने दोस्त के हत्यारे युवक को आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई। घटना अक्टूबर 2014 में क्रिश्चयनगंज थाना क्षेत्र के नौसर गांव की है।
अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या-2 के अपर लोक अभियोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को नौसर गांव निवासी हनीफ ने अपने ही दोस्त हासम की शराब के नशे में पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी हनीफ को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के खिलाफ क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके आधार पर न्यायाधीश बालकिशन गोयल के समक्ष 19 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिसके मद्देनजर न्यायाधीश गोयल ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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अतिरिक्त जिला न्यायालय संख्या-2 के अपर लोक अभियोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को नौसर गांव निवासी हनीफ ने अपने ही दोस्त हासम की शराब के नशे में पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी हनीफ को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के खिलाफ क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके आधार पर न्यायाधीश बालकिशन गोयल के समक्ष 19 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिसके मद्देनजर न्यायाधीश गोयल ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास व 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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