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पड़ोसी पर हमले के आरोप में दो भाइयों समेत एक दंपती को 7-7 साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 22 Jan 2018 08:18 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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पड़ोसी पर जानलेवा हमले के आरोप में दो भाइयों समेत एक दंपती को शहर की एक अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है।
जयपुर जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी गुल्ली हरिजन, उसके भाई राजेन्द्र हरिजन तथा दंपती प्रकाश व माया को सात—सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने जुर्माना अदा करने पर इसे पीडि़त पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि हजारी लाल अपनी पत्नी लालीदेवी के साथ झालाना कच्ची बस्ती में अभियुक्तों के पड़ोस में रहता है।
अभियुक्तों और हजारी लाल का 7 दिसंबर 2015 को किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर अभियुक्तों ने भवन निर्माण के लिए पड़े ईट-पत्थर से हजारी लाल को गंभीर घायल कर दिया। घटना के अगले दिन घायल की पत्नी ने मालवीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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जयपुर जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी गुल्ली हरिजन, उसके भाई राजेन्द्र हरिजन तथा दंपती प्रकाश व माया को सात—सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने जुर्माना अदा करने पर इसे पीडि़त पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि हजारी लाल अपनी पत्नी लालीदेवी के साथ झालाना कच्ची बस्ती में अभियुक्तों के पड़ोस में रहता है।
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अभियुक्तों और हजारी लाल का 7 दिसंबर 2015 को किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर अभियुक्तों ने भवन निर्माण के लिए पड़े ईट-पत्थर से हजारी लाल को गंभीर घायल कर दिया। घटना के अगले दिन घायल की पत्नी ने मालवीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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