फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur court Seven-year sentence for wife and wife including two brothers in a deadly attack

पड़ोसी पर हमले के आरोप में दो भाइयों समेत एक दंपती को 7-7 साल की सजा

Mon, 22 Jan 2018 08:18 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Mon, 22 Jan 2018 08:18 PM IST
विज्ञापन
Jaipur court Seven-year sentence for wife and wife including two brothers in a deadly attack
कोर्ट - फोटो : amar ujala
पड़ोसी पर जानलेवा हमले के आरोप में दो भाइयों समेत एक दंपती को शहर की एक अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन



जयपुर जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी गुल्ली हरिजन, उसके भाई राजेन्द्र हरिजन तथा दंपती प्रकाश व माया को सात—सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने जुर्माना अदा करने पर इसे पीडि़त पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि हजारी लाल अपनी पत्नी लालीदेवी के साथ झालाना कच्ची बस्ती में अभियुक्तों के पड़ोस में रहता है।
विज्ञापन


अभियुक्तों और हजारी लाल का 7 दिसंबर 2015 को किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर अभियुक्तों ने भवन निर्माण के लिए पड़े ईट-पत्थर से हजारी लाल को गंभीर घायल कर दिया। घटना के अगले दिन घायल की पत्नी ने मालवीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed