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दलित नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गई बहन और भाई ने किया दुष्कर्म

Wed, 24 Jan 2018 07:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 24 Jan 2018 07:48 PM IST
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dalit minor girl rape in rajasthan
पुलिस की गिरफ्त में आरोपित - फोटो : amar ujala
दलित नाबालिग किशोरी को जंगल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी व उसका सहयोग करने वाली बहन को न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और उसकी बहन को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
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अजमेर की अनुसूचित जाति-जनजाति न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग पीड़िता को उसके ही गांव में रहने वाले परमेश्वर नाथ और उसकी बहन रेखा नाथ बहला फुसलाकर जंगल में ले गए। जहां परमेश्वर ने अपनी बहन की मदद से रेखा के साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने घर जाकर पिता को सारा घटनाक्रम बताया। इस पर पीड़िता के पिता ने 3 जुलाई 2015 को आरोपी परमेश्वर और उसकी बहन के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चालान पेश किया।
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पीड़िता ने दिया बेटी को जन्म

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जैन ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 24 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने दोनों भाई-बहन को दोषी करार दिया।

आरोपी परमेश्वर को जहां विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कठोर कारावास व 1 लाख 30 हजार के जुर्माने से और उसकी बहन रेखा नाथ को दस साल के कठोर कारावास व 55 हजार के जुर्माने से दंडित किया। जैन ने यह भी बताया कि पीड़िता ने आरोपी से हुई बेटी को जन्म भी दिया और अब उसका पालन-पोषण भी कर रही है।
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