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एक सदस्य को ही सेवा में लेने के आधार पर नहीं किया जा सकता वंचित

Thu, 03 Aug 2017 08:22 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 03 Aug 2017 08:22 PM IST
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Court Decision on Cleaning Workers
न्यायालय - फोटो : file photo
राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में कहा है कि एक परिवार से एक अभ्यर्थी को ही सेवा में लेने के आधार पर दूसरे सदस्य को भर्ती से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि जयपुर नगर निगम में वर्ष 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। जिसकी चयन सूची 25 मई 2012 को जारी की गई। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि एक परिवार में से  एक को ही सफाईकर्मी के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। याचिका में कहा गया कि अन्य किसी भी सेवा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता को चयन से वंचित करना मनमाना है।
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जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि परिवार में से एक के चयन के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता।
 
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