{"_id":"5a535f8d4f1c1b41198b58b7","slug":"chinese-manjha-seller-shop-keeper-arrest-in-jaipur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चायनीज 'मौत' का सौदागर गिरफ्तार, बेच रहा था प्रतिबंधित मांझा ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चायनीज 'मौत' का सौदागर गिरफ्तार, बेच रहा था प्रतिबंधित मांझा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 08 Jan 2018 05:53 PM IST
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प्रतिबंधित धातु मिश्रित चायनीज मांझा
- फोटो : Vishnu Sharma
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राहगीरों और परिंदों के लिए जानलेवा चायनीज मांझा बेचते पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। इस मांझे की वजह से पिछले दिनों जयपुर में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।
चायनीज मांझे के खतरे को देखते हुए इसके उपयोग करने और बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद धड़ल्ले से इसका कारोबार हो रहा है। पिछले दिनों एक राहगीर की श्वास नली इस खतरनाक मांझे की वजह से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस कड़ी में आज जवाहर नगर थाना पुलिस ने चायनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है।
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चायनीज मांझे के खतरे को देखते हुए इसके उपयोग करने और बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद धड़ल्ले से इसका कारोबार हो रहा है। पिछले दिनों एक राहगीर की श्वास नली इस खतरनाक मांझे की वजह से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस कड़ी में आज जवाहर नगर थाना पुलिस ने चायनीज मांझा बेच रहे एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है।
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चायनीज मांझा बेचने या खरीदने पर हो सकती है सजा
पतंगें
- फोटो : अमर उजाला
थानाप्रभारी गंगवानी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दुकान मालिक अंसार मालिक है। उसकी दिल्ली बाईपास रोड पर पतंग व मांझे की दुकान है। सूचना मिली थी कि इस दुकान पर प्रतिबंधित धातु मिश्रित चायनीज मांझा बेचा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकान पर छापा मारा। जहां से आधा दर्जन चायनीय मांझे की चरखियां जब्त कर ली।
आरोपी अंसार मालिक शिकारियों का खुर्रा, रामगंज बाजार का रहने वाला है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें छह माह के कारावास का प्रावधान है। उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहां से जमानत पर छोड़ दिया।
आरोपी अंसार मालिक शिकारियों का खुर्रा, रामगंज बाजार का रहने वाला है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें छह माह के कारावास का प्रावधान है। उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जहां से जमानत पर छोड़ दिया।