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आजाद हिंद फौज के पूर्व सिपाही के दावे पर अदालत ने रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब

Mon, 27 Nov 2017 08:33 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 27 Nov 2017 08:33 PM IST
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Court asked the Defense Ministry on the claim of former soldier of Azad Hind Fauj
court
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-10 ने सेना की ओर से जयपुर में झोटवाड़ा की चार कॉलोनियां का रास्ता रोकने के मामले में रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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अदालत ने यह आदेश आजाद हिन्द फौज के सिपाही रहे 101 वर्षीय स्वतंत्रता सैनानी सुल्तान राम व अन्य की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। दावे में कहा गया कि पिछले साठ सालों से झोटवाड़ा की कुमावत कॉलोनी, कैलाश नगर, अल्पना नगर और प्रेम नगर के निवासी इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद सेना ने गत दिनों यह रास्ता बंद कर दिया है। जबकि इस रास्ते से रेलवे लाइन गुजरती हैं और स्कूल भी संचालित होता है। ऐसे में सेना को पाबंद किया जाए कि वह रास्ते को अवरूद्ध ना कर स्थानीय निवासियों का आवागमन बाधित न करे। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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