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एलडीसी भर्ती-2013 : परीक्षा तिथि तक कंप्यूटर पात्रता रखने वाले पात्र
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 03 Nov 2017 07:44 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एलडीसी भर्ती-2013 में कम्प्यूटर पात्रता रखने की तिथि परीक्षा के दिन तक मानी जाए। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के गत 5 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की एकलपीठ ने यह आदेश आरपीएससी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। आरपीएससी की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने गत दिनों आदेश जारी कर तय किया था कि भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाए। इसके चलते पूर्व में चयनित करीब चार हजार से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अपील में कहा गया कि वर्ष 2012 में आयोजित भर्ती में भी कम्प्यूटर पात्रता की तिथि लिखित परीक्षा की तिथि ही रखी गई थी।
इसके अलावा खंडपीठ भी तय कर चुकी है कि लिखित परीक्षा की तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल की जा सकती है। वहीं इसका विरोध करते हुए एकलपीठ के समक्ष पक्षकार रहे अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर की पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ही पात्र नहीं थे। ऐसे में उनका चयन नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने परीक्षा के दिन तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वालों को भर्ती के पात्र माना है। गौरतलब है कि आरपीएससी ने करीब आठ हजार पदों पर यह भर्ती निकाली थी।
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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की एकलपीठ ने यह आदेश आरपीएससी व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। आरपीएससी की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने गत दिनों आदेश जारी कर तय किया था कि भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाए। इसके चलते पूर्व में चयनित करीब चार हजार से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अपील में कहा गया कि वर्ष 2012 में आयोजित भर्ती में भी कम्प्यूटर पात्रता की तिथि लिखित परीक्षा की तिथि ही रखी गई थी।
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इसके अलावा खंडपीठ भी तय कर चुकी है कि लिखित परीक्षा की तिथि तक कम्प्यूटर पात्रता हासिल की जा सकती है। वहीं इसका विरोध करते हुए एकलपीठ के समक्ष पक्षकार रहे अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक कम्प्यूटर की पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ही पात्र नहीं थे। ऐसे में उनका चयन नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने परीक्षा के दिन तक कम्प्यूटर पात्रता रखने वालों को भर्ती के पात्र माना है। गौरतलब है कि आरपीएससी ने करीब आठ हजार पदों पर यह भर्ती निकाली थी।
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