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गुर्जर आरक्षण: बीच का रास्ता निकालने पर सरकार और गुर्जर नेताओं में हुआ मंथन
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 21 Nov 2017 07:20 PM IST
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आरक्षण मुद्दे पर बैठक की जानकारी देते किरोड़ी सिंह बैंसला
- फोटो : अमर उजाला
राजस्थान में गुर्जर आरक्षण मामले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी जयपुर में हुई। बैठक में गुर्जर समेत पांच जातियों को अलग से आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों दिए फैसले पर विचार-विमर्श हुआ।
राजस्थान पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस बैठक में सरकार और गुर्जर नेताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। फिलहाल गुर्जर नेता ओबीसी में पांच फीसदी आरक्षण अलग से गुर्जर और पांच अन्य जातियों को देने की अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके चलते बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। अब 29 नवंबर को इस मामले में फिर बैठक होगी। जिसमें इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार और गुर्जर नेता अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गुर्जरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राजस्थान विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण बिल-2017 पर रोक लगाने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने के भी आदेश दिए हैं।
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राजस्थान पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस बैठक में सरकार और गुर्जर नेताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। फिलहाल गुर्जर नेता ओबीसी में पांच फीसदी आरक्षण अलग से गुर्जर और पांच अन्य जातियों को देने की अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके चलते बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। अब 29 नवंबर को इस मामले में फिर बैठक होगी। जिसमें इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार और गुर्जर नेता अपना-अपना पक्ष रखेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गुर्जरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राजस्थान विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण बिल-2017 पर रोक लगाने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने के भी आदेश दिए हैं।
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विधानसभा में पारित हुआ था ये विधेयक
किरोड़ी सिंह बैंसला
- फोटो : File
बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। अब अगली तारीख को फिर दोनों ओर से प्रतिनिधि सुझाव रखेंगे।
विधानसभा में पारित विधेयक के बाद राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 कर दिया था। जिसके बाद राजस्थान में आरक्षण 54 फीसदी हो गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने की बात कही थी।
विधानसभा में पारित विधेयक के बाद राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 26 कर दिया था। जिसके बाद राजस्थान में आरक्षण 54 फीसदी हो गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने की बात कही थी।