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हिरण शिकार मामला : बॉलीवुड स्टार सलमान के बचाव में 28 से पक्ष रखेंगे वकील

Mon, 23 Oct 2017 06:04 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 23 Oct 2017 06:04 PM IST
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Advocate to defend the side of Bollywood star Salman from 28
सलमान खान
बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में आखिरकार आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस को पूरा कर लिया गया है। अब मामले में 28 अक्टूबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू करेंगे।
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पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में आज अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भवानीसिंह भाटी ने अपनी अंतिम बहस को पूरा कर लिया है। लोक अभियोजक ने कई न्यायिक दृष्टांत पेश किए, जिसमें से एक मामला एसपीएस राठौड बनाम सीबीआई का था। इसमें जजमेंट गवाहों को लेकर कहा गया कि क्वांटिटी नही बल्कि क्वालिटी होना आवश्यक है। वहीं, लोक अभियोजक ने कहा कि पूनमचंद, छोगाराम, मांगीलाल, शेराराम सभी घटना की तस्दिक कर रहे हैं इसीलिए आरोपी सलमान खान को सख्त सजा दी जाए।
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वहीं अन्य आरोपी सैफअली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे ने सलमान खान को शिकार के लिए उकसाया और शिकार में सहयोग किया है इसलिए इनको भी सजा दी जानी आवश्यक है।आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होता है, ऐसे में इन्हें संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। आज सुनवाई के दौरान आरोपी सलमान खान की ओर से हस्तीमल सारस्वत, नीलम, सोनाली व सैफअली खान की ओर से के.के. व्यास व तब्बू की ओर से मनीष सिसोदिया और विश्नोई समाज की ओर से महिपाल विश्नोई मौजूद रहे। मामले में अब 28 अक्टूबर से बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू की जाएगी।
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ये है पूरा मामला

Advocate to defend the side of Bollywood star Salman from 28
सलमान खान - फोटो : Instagram
वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफअली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यन्त सिंह पर शिकार के आरोप लगे।

इसमें बताया गया कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को लूणी के कांकाणी गांव की सरहद पर हिरणों का शिकार किया गया। मामले में लूणी थाने में मुकदमा दर्ज कर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में ट्रायल जारी है।
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