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एडीजे भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं, कोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 15 Feb 2018 07:57 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 15 Feb 2018 07:57 PM IST
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ADJ Recruitment : highcourt issue the notice to reservation
राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2016 में दिव्यांगो को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत तय आरक्षण और आयु सीमा में छूट नहीं देने पर विधि सचिव और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किए हैं।
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न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश भंवरसिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि दस फरवरी 2017 को एडीजे भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के तहत दिव्यांगों को तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखा। इसके अलावा दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई।
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याचिका में कहा गया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण के साथ आयु सीमा में छूट देना भी जरूरी है। याचिका में गुहार की गई है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत भर्ती में चार फीसदी आरक्षण व आयु सीमा में छूट दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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