फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   7 days of parole for the son's marriage of criminal

बेटे की शादी के लिए आतंकी को मिला 7 दिन का पैरोल, जानिए पूरा मामला

Fri, 22 Dec 2017 09:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 22 Dec 2017 09:15 PM IST
विज्ञापन
7 days of parole for the son's marriage of criminal
demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1993 में देशभर में हुए सीरियल ट्रेन विस्फोट के दोषी और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त फजलुर रहमान सूफी को अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्त फजलुर रहमान सूफी की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि 26 दिसंबर को उसके बेटे की शादी है। ऐसे में उसे शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में उसका आचरण अच्छा बताते हुए कहा गया कि अब तक अभियुक्त 23 साल 3 महीने और 14 दिन की सजा काट चुका है।
विज्ञापन

एक लाख रुपए का मुचलका

7 days of parole for the son's marriage of criminal
प्रतीकात्मक तस्वीर
इस पर अदालत में अभियुक्त को एक लाख रुपए का मुचलका और दो जमानत पेश करने पर 7 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करने को कहा है।

गौरतलब है कि अभियुक्त को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने की पहली बरसी पर देशभर में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट करने के मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, इसके बाद से अभियुक्त जयपुर जेल में बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed