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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने वाली याचिका को किया खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 16 Nov 2018 11:14 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "हम शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम को लागू नहीं कर सकते"।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद मत करो, भारत एक बड़ा देश है। यहां विभिन्न प्राथमिकताएं हैं। निश्चित रूप से शिक्षा प्राथमिकता है, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते"।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद मत करो, भारत एक बड़ा देश है। यहां विभिन्न प्राथमिकताएं हैं। निश्चित रूप से शिक्षा प्राथमिकता है, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते"।
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We'll not monitor implementation of Right to Education (RTE) Act. Don’t expect miracles to happen, India is a huge country. There are different priorities. Certainly, education is priority, but we can’t interfere,” says CJI while dismissing petition for implementation of RTE Act
— ANI (@ANI) November 16, 2018
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