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क्या होते हैं वक्फ बोर्ड: कानून में संशोधन के बाद जिन पर पड़ेगा असर, किन इस्लामिक देशों में हैं ऐसी संस्थाएं?
Tue, 08 Apr 2025 07:57 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 08 Apr 2025 07:57 PM IST
सार
दुनिया में वक़्फ़ को लेकर कैसे-कैसे क़ानून हैं? वक्फ बोर्डों के पास कितनी जमीन है? वक्फ को लेकर अब तक क्या-क्या शिकायतें मिली हैं? नए कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं? आइये जानते हैं...
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वक्फ की संपत्ति
- फोटो : amarujala.com
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विस्तार
वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। पिछले सप्ताह संसद और राष्ट्रपति ने दी वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि, केंद्र ने इसे लागू करने में देरी नहीं की।
इस बीच यह जानना अहम है कि आखिर वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिस संस्था- वक्फ बोर्ड और उसकी कार्यशैली में बदलाव का फैसला किया गया है, वह आखिर है क्या? इन वक्फ बोर्डों के पास कितनी जमीन है? विधेयक पर सरकार का क्या कहना है? वक्फ को लेकर अब तक क्या-क्या शिकायतें मिली हैं? आइये जानते हैं...
Waqf Law: वक्फ संशोधन अधिनियम लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, राष्ट्रपति और संसद से मिल चुकी है मंजूरी
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इस बीच यह जानना अहम है कि आखिर वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जिस संस्था- वक्फ बोर्ड और उसकी कार्यशैली में बदलाव का फैसला किया गया है, वह आखिर है क्या? इन वक्फ बोर्डों के पास कितनी जमीन है? विधेयक पर सरकार का क्या कहना है? वक्फ को लेकर अब तक क्या-क्या शिकायतें मिली हैं? आइये जानते हैं...
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Waqf Law: वक्फ संशोधन अधिनियम लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, राष्ट्रपति और संसद से मिल चुकी है मंजूरी
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पहले जानें- वक्फ क्या होता है?
- वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है।
- वक्फ करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे- अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हैं और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
- कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है।
जो भी संपत्ति (चल-अचल) वक्फ की जाती है, उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ की गई संपत्तियों का संचालन करने वाली संस्था इन्हें सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है, जिनकी देख-रेख वक्फ बोर्ड के जिम्मे होती है।
वक्फ बोर्ड क्या हैं, ये करते क्या हैं?
वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा-निर्देश देने का काम करती है। देशभर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं।
देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं।
सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते थे। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिरखानों का भी सहायता करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं।
वक्फ बोर्ड क्या हैं, ये करते क्या हैं?
वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा-निर्देश देने का काम करती है। देशभर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं।
देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं।
सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते थे। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिरखानों का भी सहायता करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं।
वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्ति है?
भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) के अनुसार, देश में कुल कुल 3,56,047 वक्फ संपदा हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है।
भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) के अनुसार, देश में कुल कुल 3,56,047 वक्फ संपदा हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है।
क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं?
नहीं, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। लीबिया, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं हैं। हालांकि, भारत में, न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किये, ओमान, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, बहरीन में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार के अंतर्गत वक्फ बोर्ड्स का गठन किया गया है।
नहीं, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। लीबिया, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं हैं। हालांकि, भारत में, न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किये, ओमान, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, बहरीन में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए सरकार के अंतर्गत वक्फ बोर्ड्स का गठन किया गया है।
वक्फ बोर्ड कितनी संपत्तियों पर नियंत्रण रखता है?
वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा, सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है।
वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा, सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है।