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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण जैसे प्रमुख दस्तावेजों की वैधता अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई

Sun, 27 Dec 2020 08:58 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Sun, 27 Dec 2020 08:58 PM IST
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Govt extends validity of vehicle documents like DL, RC, permits till Mar 31
ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके इन दस्तावेजों की मियाद एक फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण नवीनीकरण आदि की आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके थे।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार यह वैधता बढ़ाई है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी। मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। 
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दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने अगस्त में मोटर व्हीकल से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी थी। इसके तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं। 
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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक वैध मानने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है।  


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ रियायत देने की मांग की थी। उनका कहना था कि सरकार ऐसे वाहनों के लिए थोड़ी राहत प्रदान करे, जो व्यावहारिक समस्या के चलते अभी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं। 

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