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Maharashtra: पांच हजार में नागपुर सेंट्रल जेल में करते थे गांजा सप्लाई, दो जेल प्रहरी समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

Thu, 01 Dec 2022 05:23 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 01 Dec 2022 05:23 PM IST
सार

इससे पहले सितंबर माह में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जेल परिसर में ड्रग्स और मोबाइल फोन की बैटरी की तस्करी करने की कोशिश के लिए पकड़ा गया था।

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Two guards and three history-sheeters held for ganja supply racket in Nagpur jail
हथकड़ी डेमो - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नागपुर सेंट्रल जेल में गांजा सप्लाई करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं इस मामले में दो जेल रक्षकों और तीन हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गुरुवार को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन पांचो आरोपियों पर आरोप है कि वे जेल में बंद कैदियों को गांजा सप्लाई करने के लिए प्रति डिलीवरी पांच हजार रुपये लेते थे। 

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उन्होंने कहा कि बुधवार को पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इस पूरे कारनामे को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड हासिल किए थे। वे व्हाट्सएप संदेशों के जरिए इस पूरे डिलीवरी सिस्टम को चला रहे थे। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि तीनों हिस्ट्रीशीटर हत्या और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद अपने दो सहयोगियों के संपर्क में आए थे। इसके बाद सभी पांचों ने इस गांजा आपूर्ति अभियान के लिए टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने दो जेल प्रहरियों से संपर्क किया। 
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अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपियों को ड्रग्स के लिए आर्डर व्हाट्सएप के जरिए मिलता था। इसके बाद वे जेल परिसर के बाहर स्थित एक फल-विक्रेता को ड्रग्स का पैकेट देते थे। इसके बाद वो पैकेट जेल के अंदर और उसके बाद कैदियों को 5,000 रुपये प्रति डिलीवरी की कीमत पर मिलता था। इसके अलावा आरोपी ने 3,000 रुपये में खाने का सामान और 1,000 रुपये में कपड़े भी सप्लाई किए थे। 
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इस मामले में भारतीय दंड संहिता और कैदी अधिनियम के तहत धंतोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मामले में अग्रिम जांच की जा रही है।

जेल में ड्रग्स की सप्लाई का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सितंबर माह में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जेल परिसर में ड्रग्स और मोबाइल फोन की बैटरी की तस्करी करने की कोशिश के लिए पकड़ा गया था। वहीं, अप्रैल में गांजा जब्त किया गया था।

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