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कोर्ट से राहत: अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव को दुष्कर्म मामले में मिली जमानत, 21 साल की महिला ने लगाया था आरोप

Mon, 20 Feb 2023 01:23 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, पोर्ट ब्लेयर
पीटीआई, पोर्ट ब्लेयर Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 20 Feb 2023 01:23 PM IST
सार

न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन की खंडपीठ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को सशर्त जमानत दे दी।

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The former chief secretary of Andaman and Nicobar Islands Jitendra Narain was granted bail
अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण - फोटो : Social Media

विस्तार

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने सोमवार को एक 21 वर्षीय महिला द्वारा दायर दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन की खंडपीठ ने नारायण को सशर्त जमानत दी। दुष्कर्म पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पथिक चंद्र दास ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वह जमानत आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख कर रहे हैं।

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अदालत ने शर्तों के साथ दी जमानत
अदालत की शर्तों में से वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें बुलाया न जाए। दूसरी शर्त यह कि वह गवाह को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों का उपयोग नहीं करेंगे। वह किसी भी अधिकारी और पीड़ित पक्ष को फोन नहीं कर सकते। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करेगा और देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
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एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इन आरोपों की जांच कर रहा है कि महिला को सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के आवास पर ले जाया गया और उसके बाद नारायण सहित कई लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ  दुष्कर्म किया।एसआईटी ने इस महीने की शुरुआत में मामले में 935 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

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