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तेलंगाना: गर्भवती को भर्ती करने से किया इनकार, अस्पताल अधीक्षक और चिकित्सक पर गिरी निलंबन की गाज

Wed, 26 Jan 2022 06:05 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 26 Jan 2022 06:05 PM IST
सार

कोरोना वायरस से संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने वाले सीएचसी के अक्षीधक और चिकित्सक को निलंबित कर दिया गया है।

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Telangana Pregnant woman denied admission for delivery in hospital superintendent and duty doctor suspended
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पेक्सेल्स

विस्तार

तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के अधीक्षक और एक डॉक्टर को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने पर की गई है। यह महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। 

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यह घटना सीएचली अचमपेट की है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर देने के बाद महिला ने अस्पताल के बाहर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। अधिकारियों के अनुसार महिला की कोरोना वायरस जांच पॉजिटिव आने की वजह से उसको भर्ती नहीं किया गया था।
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अधिकारियों के अनुसार सीएचसी पर मौजूद चिकित्सकों ने उसे किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए कहा था। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला और नवजात सीएचसी के अंदर लाए गए। जानकारी के अनुसार दोनों की तबीयत ठीक है। मामला सामने आने के बाद सीएचसी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।
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टीवीवीपी ने की कार्रवाई, बताया नियमों का उल्लंघन
तेलंगाना वैद्य विधान परिषद (टीवीवीपी) के आयुक्त डॉ. के रमेश रेड्डी ने इस घटना को लापरवाही और नियमों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक और ड्यूडी पर मौजूद चिकित्सक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इस मामले की जांच के लिए निर्देश भी जारी किया गया है।


टीवीवीपी ने नागरकुरनूल जिला अस्पताल के अधीक्षक को मामले की जांच करने के बाद रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अलग कोई गर्भवती महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई जाती है तो उसे भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। 

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