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Supreme Court: मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक रहेगी जारी
Tue, 12 Nov 2024 12:12 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 12 Nov 2024 12:12 PM IST
सार
रोहतगी ने बताया कि जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार सिद्दीकी से उनके साल 2016 का मोबाइल फोन और लैपटॉप मांगा जा रहा है, जबकि अब ये उनके पास नहीं है।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को दुष्कर्म मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 30 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए सिद्दीकी को गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है। सिद्दीकी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए। रोहतगी ने गला खराब होने का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय देने की मांग की।
रोहतगी ने बताया कि जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार सिद्दीकी से उनके साल 2016 का मोबाइल फोन और लैपटॉप मांगा जा रहा है, जबकि अब ये उनके पास नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा सिद्दीकी का पासपोर्ट और आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा रहा है। केरल पुलिस की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार पेश हुए। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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रोहतगी ने बताया कि जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार सिद्दीकी से उनके साल 2016 का मोबाइल फोन और लैपटॉप मांगा जा रहा है, जबकि अब ये उनके पास नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा सिद्दीकी का पासपोर्ट और आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा रहा है। केरल पुलिस की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार पेश हुए। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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