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अब चुनाव आयोग ही 'सुप्रीम': शीर्ष कोर्ट से उद्धव को झटका, शिंदे गुट की जीत, अब ECI तय करेगा असली शिवसेना कौन?

Tue, 27 Sep 2022 11:13 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 27 Sep 2022 11:13 PM IST
सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।

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Supreme Court Big Win For Eknath Shinde Refuses stay Election Commission Of India action on Shiv Sena symbol
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे - फोटो : Twitter@ CMO Maharashtra

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मंगलवार को सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। कोर्ट के संविधान पीठ ने मामले में पिछली सुनवाई सात सितंबर को की थी। 

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।
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शिंदे और ठाकरे गुट ने शिवसेना पर किया था दावा 

  • दरअसल, सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की  थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर व धनुष आवंटित किया जाए। 
  • शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि क्योंकि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसदों व विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिंह ‘धनुष व तीर‘ उसे मिलना चाहिए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 

     
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान: सावंत
शिवसेना सांसद (ठाकरे गुट) अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है। झटके का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी रहेगा।

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शिंदे ने यह कहा
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने SC के आदेश पर कहा कि ECI एक संवैधानिक निकाय है। वह योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा। हमारे पास राज्य विधानसभा और लोकसभा में बहुमत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा। 

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