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CBI: मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ सीबीआई करेगी जांच, मारपीट और जबरन वसूली के लगे हैं आरोप
Tue, 27 Sep 2022 06:00 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुंबई
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Tue, 27 Sep 2022 06:00 PM IST
सार
जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज के निदेशक विजय पाटिल ने कोथरूड पुलिस थाने में पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, रामेश्वर नाइक, तानाजी भोइटे, सुनील झंवर, नीलेश भोइटे, वीरेंद्र भोइते समेत 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अगवा कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।
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सीबीआई की टीम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ लगाए गए मारपीट और जबरन वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। मंगलवार को सीबीआई के अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ जलगांव स्थित एक शिक्षा ट्रस्ट के निदेशक ने मारपीट और जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। इस मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली।
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गौरतलब है कि गिरीश महाजन के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाले गृह विभाग ने बीती 22 जुलाई को दिया था। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 सितंबर को इस संबंध में एजेंसी को जानकारी दे दी थी। सीबीआई अधिकारियों मे बताया कि प्रक्रिया के बाद सीबीआई ने जलगांव पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई प्राथमिकी को फिर से दर्ज जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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गौरतलब है कि जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज के निदेशक विजय पाटिल ने कोथरूड पुलिस थाने में मंत्री गिरीश महाजन, रामेश्वर नाइक, तानाजी भोइटे, सुनील झंवर, नीलेश भोइटे, वीरेंद्र भोइते समेत 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अगवा कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि मंत्री गिरीश महाजन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है।
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मुंबई के डिप्टी सीपी ने जारी की निषेधाज्ञा
वहीं, मुंबई के डिप्टी सीपी (ऑपरेशंस) संजय लातकर ने विसर्जन के बाद देवी दुर्गा की मूर्तियों के आधे डूबे हुए या तैरते हुए फोटो या वीडियो लेने या प्रकाशित करने के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने कहा कि ये आदेश पांच अक्टूबर से सात अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।