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दुष्कर्म और हत्या के 20वें मामले में 'सायनाइड' मोहन को आजीवन कारावास

Thu, 25 Jun 2020 06:39 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंगलूरू Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 25 Jun 2020 06:39 PM IST
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Serial Killer Cyanide Mohan gets life sentence in 20th murder case
सायनाइड मोहन (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

कई महिलाओं की दुष्कर्म के बाद जहरीले केमिकल 'सायनाइड' से हत्या करने वाले सीरियल किलर सायनाइड मोहन को कर्नाटक की एक अदालत ने साल 2009 के दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कई महिलाओं से दुष्कर्म और फिर उन्हें सायनाइड की टेबलेट खिलाकर उनकी हत्या करने के आरोपी मोहन के खिलाफ यह मामला केरल में दर्ज किया गया था। 

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छठीं अतिरिक्त जिला अदालत और सत्र अदालत के जज सईदुन्निसा ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। 57 वर्षीय मोहन को बीते शनिवार को हत्या का दोषी ठहराया गया था। यह उसके खिलाफ 20वां और हत्या के मामलों का अंतिम केस था। इससे पहले उसे पांच मामलों में मौत की सजा और अन्य में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हालांकि, मृत्युदंड की सजा के दो फैसलों को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 
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इस मामले में, मोहन पर आरोप था कि वह कासरगोड की एक 25 वर्षीय महिला को शादी का वादा करके बंगलूरू ले गया था। जहां एक लॉज में रहने के दौरान उसने महिला से दुष्कर्म किया और अगले दिन उसे गर्भरोधक गोली के नाम पर सायनाइड की टेबलेट खिलाकर उसकी हत्या कर दी। उसने सभी 20 मामलों में इसी तरह से हत्याएं की थीं। 
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अदालत ने मोहन पर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, अपहरण के आरोप में 10 साल कैद और पांच हजार, जहर खिलाने के आरोप में 10 साल कैद और पांच हजार, दुष्कर्म के आरोप में सात साल कैद और पांच हजार और जेवर लूट, बंधक बनाने व सबूत नष्ट करने के आरोपों में पांच साल कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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