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डेरा हिंसा में 30 की मौत, 300 से ज्यादा घायल, दिल्ली-NCR में धारा 144, हरियाणा में कर्फ्यू

Sat, 26 Aug 2017 03:03 PM IST
amarujala.com- Presented by: अरविंद कुमार
amarujala.com- Presented by: अरविंद कुमार Updated Sat, 26 Aug 2017 03:03 PM IST
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Section 144 in Delhi and Uttar Pradesh after panchkula security will be tightened
Pachkula Ram Rahim

डेरा सच्चा सौदा के कर्ताधर्ता गुरमीत राम रहीम पर सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनके समर्थकों ने हाहाकार मचा रखा है। समर्थकों के उग्र हो जाने के कारण हिंसा इस कदर फैली की इसमें 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हरियाणा और यूपी में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही दिल्ली-एनसीआर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 

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बता दें कि पंचकूला पल पल विरोध की आग में जल रहा है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की आग पहुंच चुकी है जिसके चलते राजधानी और यूपी सरकार पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है।
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जानकारी के मुताबिक पंचकूला से शूरू हुए उत्पात की आग सबसे पहले हरियाणा से दिल्ली पहुंची जहां दिल्ली के पू्र्वी इलाके आनंद विहार, नंद नगरी और अशोक नगर में डेरा समर्थकों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल के दो डिब्बों को भी फूंक डाला। 

जिसके कारण दिल्ली के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध कर दिये गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढील ना दी जाए।

वही, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस आंदोलन से कान खडें हो गए हैं। यूपी सरकार ने स्थिति को काबू लाने के लिए दिल्ली एनसीआर में आने वाले इलाकों में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। जिसमें आज गाजियाबाद नोएडा, शामली, बागपत आदि क्षेत्रों में एतियहात धारा 144 लागू कर दी गई है। 

बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम के समर्थकों की हिंसा के चलते गाजियाबाद में आज भी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 

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क्या है धारा 144
सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure) के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है।

और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है।

इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।

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