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Pahalgam: तीन साल जेल, ₹3 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं; भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर होगी बड़ी कार्रवाई
Sun, 27 Apr 2025 07:13 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Sun, 27 Apr 2025 07:13 PM IST
सार
पाकिस्तानी नागरिकों को 'भारत छोड़ो' नोटिस केंद्र की तरफ से 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद जारी किया गया था। वहीं अब ये जानकारी सामने आई है कि तय समय पर भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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वाघा बार्डर
- फोटो : istock
विस्तार
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिसमें भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों (अलग-अलग वीजा रखने वालों) को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। जिसमें कुछ चले गए हैं और कुछ दो दिन कुछ और भी वापस देश से भेजे जाएंगे। वहीं इस नियम को न मानने वाले पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक, जो सरकार की तरफ से निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे तीन साल तक की जेल या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें - Pahalgam Attack: भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की उड़ी नींद; खुद को बचाने के लिए चीन-रूस के कदमों में गिरा
26 अप्रैल और 29 अप्रैल- पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा
बता दें कि, सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय-सीमा 29 अप्रैल है। जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना है, वे हैं - आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।
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क्या है आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025
4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में कहा गया है, 'जो कोई भी, (क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि तक रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अंतर्गत किसी भाग में प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है'।
'(ख) धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या ऐसे आदेश या अनुदेश या अनुदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।'
यह भी पढ़ें - Pahalgam Attack: 'कोई भी देश 100 फीसदी फुलप्रूफ खुफिया व्यवस्था नहीं रख सकता', पहलगाम आतंकी हमले पर शशि थरूर
25 अप्रैल को गृह मंत्री ने राज्यों के सीएम से की बात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।
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26 अप्रैल और 29 अप्रैल- पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा
बता दें कि, सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय-सीमा 29 अप्रैल है। जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना है, वे हैं - आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।
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क्या है आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025
4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में कहा गया है, 'जो कोई भी, (क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि तक रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है या भारत या उसके अंतर्गत किसी भाग में प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है'।
'(ख) धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या ऐसे आदेश या अनुदेश या अनुदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।'
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25 अप्रैल को गृह मंत्री ने राज्यों के सीएम से की बात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।
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