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आईएनएक्स मीडिया मामला : चिदंबरम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत तीन अक्टूबर तक बढ़ाई

Thu, 19 Sep 2019 04:18 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 19 Sep 2019 04:18 PM IST
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P Chidambaram has been brought to Rouse Avenue Court in connection with INX media case
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी वह तीन अक्तूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया है।

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विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की मेडिकल जांच की भी अनुमति दे दी। सीबीआई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
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सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की और कहा कि चिदंबरम को जिस दिन पहली बार जेल भेजा गया था, तब से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
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चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।

सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए।

उन्होंने कहा कि 73 वर्षीय चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है। कांग्रेस नेता पांच सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं।


चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को उनकी कोठरी के बाहर हॉल में बैठने के लिए कुर्सी मिली थी जिसे ले लिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह केवल बिस्तर पर बैठ सकते हैं। उन्हें तकिया नहीं दिया गया है।’’

सिब्बल ने कहा कि उन्हें एम्स में जांच कराने की अनुमति दी जाए।

मेहता ने कहा, ‘‘किसी भी कैदी की सेहत की चिंता होनी चाहिए। कानून में जो भी स्वीकार्य हो, जेल अधिकारियों को वह करना चाहिए।’’

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