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मुंबई : अवैध गिरफ्तारी पर महिला ने मांगा 10 लाख का मुआवजा
Sun, 13 Jan 2019 06:09 AM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Gaurav Pandey
Updated Sun, 13 Jan 2019 06:09 AM IST
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देश की आर्थिक राजधानी में एक महिला ने अवैध गिरफ्तारी के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा मांगा है। इसके लिए महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। वहीं, उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है। महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि चोरी के एक मामले में उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था, इसलिए उसे मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएं।
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न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते की पीठ ने मुंबई पुलिस, उप-नगरीय अंधेरी के डीएन नगर पुलिस थाने में इस मामले से जुड़े जांच अधिकारी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने पुलिस और राज्य सरकार से कहा कि वह महिला की अर्जी पर अपने-अपने हलफनामे दाखिल करें।
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महिला के वकील ने आरोप लगाया कि उसे पांच सितंबर को गिरफ्तार किया गया और सीआरपीसी एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उसे पूरी रात लॉकअप में रखा गया। पठान ने कहा कि पुलिस ने महिला को बताया कि वह 2017 में हुई चोरी के एक मामले में संदिग्ध है।
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याचिका के मुताबिक महिला को सात सितंबर 2018 को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया जहां मजिस्ट्रेट ने महसूस किया कि महिला को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उसे जमानत दी गई। इसके बाद महिला ने उच्च न्यायालय का रुख कर मुआवजे की मांग की है।