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Mamata Banerjee: मुंबई सत्र न्यायालय से ममता को राहत, राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में समन खारिज

Thu, 12 Jan 2023 10:53 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 12 Jan 2023 10:53 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और मजिस्ट्रेट को मामले को शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए कहा और मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया।

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Mumbai Sessions Court sets aside summon issued against Mamata Banerjee in  insulting national anthem case
ममता बनर्जी - फोटो : ANI

विस्तार

मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रक्रियात्मक खामियों के लिए पिछले साल अपनी मुंबई यात्रा के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और मजिस्ट्रेट को मामले को शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए कहा और मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया।

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