Mamata Banerjee: मुंबई सत्र न्यायालय से ममता को राहत, राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में समन खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 12 Jan 2023 10:53 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और मजिस्ट्रेट को मामले को शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए कहा और मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया।
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ममता बनर्जी
- फोटो : ANI