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महिला आरक्षण बिल के बारे में सभी बातें जो आप जानना चाहते हैं

Mon, 16 Jul 2018 04:47 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 16 Jul 2018 04:47 PM IST
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Know all about women reservation bill

संसद का मानसून सत्र शुरू होने में महज तीन दिन रह गए हैं और यह 10 अगस्त तक चलेगा।  भाजपा शासन में मानसून का यह आखिरी सत्र होगा। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संसद निर्विरोध चलने देने का आह्वान किया है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें  इस सत्र में 'महिला आरक्षण बिल' लाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप बिल पेश कीजिए संसद में कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। 

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क्या है महिला आरक्षण बिल
महिला आरक्षण बिल भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी गले की फांस बना हुआ है। यह इनसे न तो उगलते बन रहा है न निगलते ही बन रहा है। पिछले दस से अधिक सालों से शायद ही कोई संसद सत्र होगा जिसमें महिला आरक्षण बिल की बात न उठी हो। 
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ये संविधान के 85 वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसी 33 फीसदी में से  एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। जिस तरह से इस आरक्षण विधेयक को पिछले कई सालों से बार-बार पारित होने से रोका जा रहा है या फिर राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर विरोध है इसे देखकर यह लगता है कि शायद ही यह कभी संसद में पारित हो सके।   
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यह भी पढ़ें: राहुल ने महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले- आप संसद में पेश कीजिए हम समर्थन करेंगे

शुरू से ही रहा है विवादों में
पहली बार इस विधेयक को देवगौड़ा के नेतृत्व वाली लोकसभा में 1996 में पेश किया गया था तब भी सत्तारूढ़ पक्ष में एक राय नहीं बन सकी थी। तब भी विधेयक की खिलाफत शरद यादव ने की थी और पिछले वर्ष जब बिल पेश किया जा रहा था तब भी शरद यादव ने ही इसका विरोध किया था। 1998 में जब इस विधेयक को पेश करने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री थंबी दुरै खड़े हुए थे तब संसद में इतना हंगामा हुआ और हाथापाई भी हुई उसके बाद उनके हाथ से विधेयक की प्रति को लेकर लोकसभा में ही फाड़ दिया गया था। 

विधेयक पारित करने का अच्छा समय
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने का यह सबसे अच्छा समय है। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन 108 वां विधेयक राज्यसभा में पहले से पारित है। यह विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, पर तब यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और 2014 में लोकसभा भंग होने के साथ ही यह रद्द हो गया था।

चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। अब लोकसभा इसे पारित कर दे, तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव नए कानून के तहत हो सकते हैं और नई लोकसभा में 33 फीसदी महिलाएं आ सकती हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए अब सिर्फ एक साल का समय बचा है।

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तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वह महिला आरक्षण बिल लाएगी, गेंद भाजपा के पाले में डाल दी थी। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने वाली पार्टी होने के नाते इस मायने में कांग्रेस की प्रतिबद्धता जाहिर है।

अपनी सरकार रहते हुए कांग्रेस इसे राज्यसभा में पारित भी करा चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार 1993 में ही पंचायतों में महिला आरक्षण लागू कर चुकी है, जो पंचायतों में सफलतापूर्वक चल रही है। अब राजग और भाजपा को साबित करना है कि महिला आरक्षण के सवाल पर वे गंभीर और ईमानदार हैं। कांग्रेस पार्टी पहले से ही महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रही है और अब राहुल गांधी की चिट्ठी ने इसपर मुहर लगा दी है।  

विश्व की संसद में महिलाओं की स्थिति और हम

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हमेशा से महिलाओं की पक्षधर रही हैं। उनका कहना है कि भारत में महिलाओं को और ताकतवर बनाने की जरूरत है। उन्होंने पिछले सत्र में मोदी सरकार से मांग की थी कि महिला आरक्षण बिल को पास किया जाए। 

संसद में महिलाओं का औसत देखें तो विश्व का औसत जहां 22.6 फीसदी है। इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के 193 देशों में भारत का स्थान 148वां है। 

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संसद में महिलाओं के आंकड़ें देखें तो रवांडा 63 फीसदी के स्तर पर हैं और नेपाल में 29.5 फीसदी महिलाएं संसद में हैं। अफगानिस्तान में 27.7 फीसदी और चीन की संसद में 23.6 फीसदी महिला सांसद हैं। पाकिस्तान में भी संसद में 20.6 फीसदी महिला सांसद हैं। वहीं भारत का औसत केवल 12 फीसदी है।

बहरहाल इन तमाम अड़चनों के चलते महिला आरक्षण विधेयक एक सत्र से दूसरे सत्र और एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा तक टलता जा रहा है।

राजनीति में महिला भागीदारी कम होने का कारण है कि महिला आरक्षण बिल 22 साल से अटका हुआ है। 1996 में पहली बार पेश होने के बाद और 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी यह दुबारा लोकसभा से पास नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह सपा, बसपा और आरजेडी का कड़ा विरोध और कोटे के भीतर कोटे की मांग था जिसके चलते ये बिल अधड़ में लटका हुआ है।

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मजेदार बात यह है कि हर चुनाव में महिला आरक्षण बिल एक बड़ा मुद्दा बनता है। हर लोकसभा में इसे लाने की और फिर इसे पास करवाने की बात की जाती है। जानकारों का यह भी मानना है कि लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसके सामने वह दिक्कत नहीं है, जो मनमोहन सरकार को थी।

मनमोहन सरकार में कांग्रेस का अपना बहुमत नहीं था और कई समर्थक दल महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा रूप में पारित करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मौजूदा लोकसभा में न सिर्फ सत्ताधारी गठबंधन का बहुमत है, बल्कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी महिला आरक्षण के समर्थन में है। इसके अलावा वामपंथी दल भी महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं। ऐसे में यह सरकार पर है कि वह महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल लाए। इसके बिना भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व संभव नहीं दिखता।

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