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Hampi Case: कर्नाटक ने पर्यटकों को लेकर जारी किए निर्देश, दूरस्थ स्थानों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
Tue, 11 Mar 2025 07:41 PM IST
राहुल कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: राहुल कुमार
Updated Tue, 11 Mar 2025 07:41 PM IST
सार
6 मार्च को कोप्पल जिले में इस्राइली समेत दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पर्यटक की हत्या का शर्मनाक मामला सामने आया था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया।
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अपराध (सांकेतिक तस्वीर)।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
कर्नाटक सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होमस्टे, रिसॉर्ट और होटलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत, मेहमानों को दूरस्थ स्थानों या जंगली क्षेत्रों में ले जाने से पहले पुलिस या वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है।
6 मार्च को कोप्पल जिले में इस्राइली समेत दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पर्यटक की हत्या का शर्मनाक मामला सामने आया था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया। कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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सरकार ने जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि होमस्टे, होटल और रिसॉर्ट दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें संभावित जोखिमों का आकलन करने करने के लिए जिला अधिकारियों को साइट विजिट कार्यक्रमों की एक सूची देने को कहा... ताकि सुरक्षा पुख्ता की जा सके।
हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ‘होमस्टे’ मालकिन पर्यटकों को तारे देखने के लिए तुंगभद्रा नहर के किनारे ले गयी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उन पर हमला कर दिया।
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6 मार्च को कोप्पल जिले में इस्राइली समेत दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पर्यटक की हत्या का शर्मनाक मामला सामने आया था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया। कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
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आदेश में कहा गया है कि राज्य भर के पर्यटन स्थलों पर स्थित ‘होमस्टे’ को विदेशी आगंतुकों समेत सभी पर्यटकों के लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। पर्यटकों को सुदूर या निर्जन क्षेत्रों में ले जाने से पहले पूर्व सूचना दी जानी चाहिए तथा संबंधित थाने से अनुमति ली जानी चाहिए।
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इस आदेश में कहा गया है कि यदि पर्यटकों को पुलिस या वन विभाग की पूर्वानुमति के बगैर दूरदराज के स्थानों, बाहरी इलाकों या जंगली क्षेत्रों में ले जाया जाता है, तो ‘होमस्टे’ मालिकों को बदमाशों या जंगली जानवरों के कारण होने वाली किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
जिला अधिकारियों को सौंपा सुरक्षा का जिम्मासरकार ने जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि होमस्टे, होटल और रिसॉर्ट दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें संभावित जोखिमों का आकलन करने करने के लिए जिला अधिकारियों को साइट विजिट कार्यक्रमों की एक सूची देने को कहा... ताकि सुरक्षा पुख्ता की जा सके।
हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ‘होमस्टे’ मालकिन पर्यटकों को तारे देखने के लिए तुंगभद्रा नहर के किनारे ले गयी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उन पर हमला कर दिया।