फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Investigation will continue against SpiceJet promoter Ajay Singh

Delhi High Court: स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह के खिलाफ जारी रहेगी जांच, अगली सुनवाई 29 नवंबर को

Tue, 13 Sep 2022 03:15 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 13 Sep 2022 03:15 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने अगली सुनवाई 29 नवंबर के लिए तय करते हुए कहा कि इस बीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

विज्ञापन
Investigation will continue against SpiceJet promoter Ajay Singh
दिल्ली हाईकोर्ट

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विमानन कंपनी स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी मामले की जांच पर रोक नहीं लगाई गई है। यह मामला कुछ व्यक्तियों को एयरलाइन के शेयरों के हस्तांतरण से जुड़ा है। 

विज्ञापन


इस मामले में सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता द्वारा पारित आदेश पर यह स्पष्टीकरण आया है। अदालत ने 8 सितंबर को अपने आदेश में कारोबारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने अगली सुनवाई 29 नवंबर के लिए तय करते हुए कहा कि इस बीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा। दो एक जैसी प्राथमिकियों से जुड़े वर्तमान मामले में दिल्ली के एक कारोबारी और उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उनके और आरोपी के बीच शेयर खरीद समझौता हुआ था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने स्पाइसजेट के 10 लाख शेयरों के लिए 10 लाख रुपये दिए थे, लेकिन ये शेयर उनको हस्तांतरित नहीं किए गए। इसके बाद उन्होंने अजय सिंह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed